दिनांक 28/01/2022 को रतलाम निवासी पीड़ित सैफुदीन पिता गुलाबनबी पाटलीवाला निवासी- सईफी मोहल्ला चाँदनी के साथ आरोपी वीरेंद्र पिता श्यामलाल राठौड़ के द्वारा गाली-गलोच की गई व उसके साथ मारपीट भी की गई तथा जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है तथा उक्त वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा अपराध क्र. 41/22 धारा 323, 294, 506 भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया गया
उक्त व्यक्ति के द्वारा जो सैफुदीन पिता गुलाबनबी रतलाम के साथ घटनाघ की गई है वह एक आपराधिक व गुण्डा एक्ट की श्रेणी में आता है तथा उक्त वायरल वीडियो मे टोपी को लात से रोंदवाई एवं अपशब्द कहकर बोहरा समुदाय को अपमानित किया गया है तथा हमारी धार्मिक भावनाओ को भी ठोस पहुंचाई है।
ज़िल कलेक्टर से निवेदन किया कि उक्त आरोपित व्यक्ति वीरेंद्र पिता श्यामलाल राठौड़ के विरुद्ध गाली-गुफ्ता करने व मारपीट करने एवं बोहरा समुदाय की भावनाओं को ठोस पहुंचाने हेतु गुण्डा एक्ट व रासुका के तहत कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारी को आदेशित करने की अपील की। सोमवार को उज्जैन दाउदी बोहरा सामाजिक कार्यकर्तागण मुल्ला हातिम अली हर हरवाला, हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी, शब्बीर हुसैन (एडव्होकेट) काईद जोहर तस्कीन, काईद जोहर कागजी