उज्जैन। बोहरा समाज के चर्चित सामूहिक धारा 376 के बलात्कार प्रकरण जो थाना जीवाजीगंज पर 6 फरवरी 2019 को दर्ज हुआ था। जिसमें लड़की ने अपने साथ बलात्कार की जीवाजी गंज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विरेंद्र शर्मा ने कहां थी हमने आगे रहकर डीएनए की मांग की थी कि ऐसे कोई फोटो और वीडियो हो तो पुलिस ज़ब्त करें पर ऐसा कोई भी फोटो और वीडियो नहीं मिल पाया। जिसमे हमको आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। मुफद्दल, मुस्तफा, मनसूर पर पीड़िता ने सामूहिक बलात्कार के आरोप वीडियो वायरल कर अश्लील फिल्म बनाने के आधार पर लगाए थे आरोपी गण को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया है आरोपीगण की और से हाई कोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने पैरवी की। यह जानकारी हाई कोर्ट एडवोकेट विरेंद्र शर्मा से ने दी।